रायपुर| मरवाही में अपने स्कूल की छात्रा यौन संबंध की कोशिश करने वाले  शिक्षक के खिलाफ पास्को एक्ट  दर्ज होने के बाद  उसे निलम्बित कर दिया गया है |

छत्तीसगढ़ के  गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के विकासखण्ड मरवाही के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लिटिया सरई में पदस्थ शिक्षक विनोद कुमार राय (एलबी) के विरूद्ध पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
यह कार्यवाही संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही से इस संबंध में मिले प्रस्ताव पर की गई है। निलंबन अवधि में शिक्षक विनोद कुमार राय (एलबी) का मुख्यालय विकाखण्ड शिक्षा अधिकारी मरवाही निर्धारित किया गया है।

बता दें  आरोपी शिक्षक विनोद राय ने 14 साल की  अपने स्कूल कि  छात्रा से बाइक पर स्कूल ले जाने के बहाने उसे गाड़ी का लालच देकर संबंध बनाने का दबाव डाला। जब छात्रा नहीं मानी तो स्कूल पहुंच कर उसे 500 रुपए दिए और कहा कि किसी को यह सब मत बताना।

छात्रा ने कई दिनों तक किसी को भी इस बारे में नहीं बताया। कुछ दिनों के बाद छात्रा ने हिम्मत जुटा कर घर वालो को जानकारी दी। जिसके बाद परिजन छात्रा को लेकर मरवाही थाने पहुँचे। थाने में आरोपी शिक्षक के खिलाफ छेड़छाड़ व पाक्सो एक्ट की धारा 12, 354, 354(क) का मामला दर्ज किया गया।