कूटरचना और गलत विवेचना, 3 पुलिस अफसरों के खिलाफ FIR के निर्देश
छत्तीसगढ़ की दुर्ग जिला अदालत ने 3 पुलिस अफसरों के खिलाफ FIR के निर्देश दिए हैं | अदालत ने दहेज़ प्रताड़ना के एक मामले में 2 टीआई और एक एसआई को दस्तावेजों में कूटरचना और गलत विवेचना का दोषी पाया | अदालत ने FIR दर्ज करने के बाद रिपोर्ट भी पेश करने का आदेश दिया है।
दुर्ग। छत्तीसगढ़ की दुर्ग जिला अदालत ने 3 पुलिस अफसरों के खिलाफ FIR के निर्देश दिए हैं | अदालत ने दहेज़ प्रताड़ना के एक मामले में 2 टीआई और एक एसआई को दस्तावेजों में कूटरचना और गलत विवेचना का दोषी पाया | अदालत ने FIR दर्ज करने के बाद रिपोर्ट भी पेश करने का आदेश दिया है।
भिलाई नगर थाना प्रभारी एमएल शुक्ला का कहना है कि उनके पास अभी आदेश नहीं आया है। जैसे ही अदालत का आदेश आएगा, उच्चाधिकारियों से निर्देश लेकर FIR दर्ज किया जाएगा।
मिली जानकारी के मुताबिक उतई रोड निवासी प्रतिभा सिंह नामक युवती ने दीपक त्रिपाठी, उसके भाई रवि और पिता बृजभूषण त्रिपाठी व चाचा मोहन त्रिपाठी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। जिस पर दीपक की गिरफ्तारी हुई थी |
इसके बाद दीपक के पिता बृजभूषण त्रिपाठी ने एसपी से शिकायत करते आरोप लगाया कि टीआई और जांच अधिकारी ने सीआरपीसी की धारा 41 (1)(क) का पालन नहीं किया सूचना के अधिकार के तहत उन्हें जो दस्तावेज मिले हैं उसमें भी कूटरचना की गई है। दस्तावेज में दीपक के फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं।
इस शिकायत पर कोई जांच और कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद बृजभूषण ने मामले की शिकायत हाईकोर्ट से की। हाईकोर्ट के निर्देश पर उन्होंने जिला न्यायालय में मामला दर्ज कराया |
जिला न्यायालय दुर्ग में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनी तिवारी ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि धारा 41 (1)(क) के प्रारूप में फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही मामले की विवेचना गलत तरीके से करके धारा 498ए, 506 व 34 का मामला दर्ज किया गया है।
न्यायाधीश सोनी तिवारी ने भिलाई नगर थाना प्रभारी को आदेश दिया है कि इस मामले पर विधिवत अपराध दर्ज करके 30 अप्रैल तक प्रथम सूचना पत्र की एक कॉपी उनके न्यायालय में पेश करें।
आरोपी पुलिस अफसर
- तत्कालीन महिला थाना प्रभारी सी तिर्की, महिला थाना प्रभारी प्रभा राव, एसआई मोहनी साहू
- साथ ही प्रताड़ना का गलत आरोप लगाने वाली प्रतिभा सिंह
पीड़ित पक्ष के परिजनों के मुताबिक दहेज प्रताड़ना की शिकायत करने वाली युवती प्रतिभा सिंह ने दीपक त्रिपाठी से आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। दीपक और प्रतिभा दोनों करीब एक से डेढ़ साल तक साथ रहे। इस बीच दीपक ने शादी की बात अपने घर में छिपाकर रखी और प्रतिभा कभी भी ससुराल नहीं गई। इसके बाद प्रतिभा ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था ।