आरबीआई ने व्हाइट लेबल एटीएम परिचालकों पर 6 करोड़ का जुर्माना लगाया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामकीय अनुपालन में लापरवाही बरतने को लेकर हिताची पेमेंट सर्विसेज और टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट समेत व्हाइट लेबल एटीएम परिचालकों पर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

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मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामकीय अनुपालन में लापरवाही बरतने को लेकर हिताची पेमेंट सर्विसेज और टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट समेत व्हाइट लेबल एटीएम परिचालकों पर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने कहा कि उसने प्रीपेड भुगतान उत्पाद (पीपीआई) जारी करने वाली कंपनी ट्रांजेक्शन एनालिस्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर भी संचालन से संबंधित निर्देशों और अपने ग्राहक को जानें से जुड़े प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

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20 जून, 2012 को जारी भारत में व्हाइट लेबल एटीएम-दिशानिर्देश का अनुपालन नहीं करने पर चार व्हाइट लेबल एटीएम परिचालकों पर जुर्माना लगाया गया।

बीटीआई पेमेंट्स और हिताची पेमेंट सर्विसेज पर 2-2 करोड़ रुपए और टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड और वक्रांगी लिमिटेड पर 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मुख्यतौर पर गैर- बैंकिंग कंपनियों, भुगतान सेवा चलाने वाली कंपनियों के एटीएम को व्हाइट एटीएम कहा जाता है।

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